हक के साथ नैतिक व राष्ट्रीय हितों की भी सोचो

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मीडिया के नाम पर नंगे नाच और अराजकता के ढोल बजाने पर अंकुश के नए नियम सामने आने के कुछ घंटे बाद से हाहाकार मच गया। मानो पहाड़ टूट गया, जमीन फट गई, मीडिया को बेडिय़ों से जकड़ दिया, लोकतंत्र खत्म और तानाशाही आ गई। टीवी समाचार चैनलों पर कुछ गंभीर मुद्दे भी उठे, लेकिन मनमानी और स्वछंदता के कुछ समर्थक गुस्से और नकली रोने में सही बात न तो कहने देते हैं और सुनने का तो सवाल ही नहीं। जैसे मीडिया की आजादी को केवल वह समझते हैं और उसके उपयोग का एकाधिकार उनका ही है। चैनल पर समय सीमा है, इसलिए ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वेबसाइट, यूट्यूब इत्यादि हैं और नए नियम तीन महीने बाद लागू हो सकते हैं। इस बीच इनमें से कुछ चतुर सुजान विदेशों से वैध या अवैध फंड जुटा लेंगे, ताकि नियम कानून के खिलाफ अभियान चला सकें। जो असहमत हों और नियमों को सही ढंग से लागू करने की हिमायत और आवश्यक सुधार के सकारात्मक सुझाव दें, उन्हें सत्ता के दलाल, चाटुकार आदि गालियां देकर अपने प्लेटफार्म पर रोएं- चिल्लाएं। दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में मीडिया के लिए मार्गदर्शी नियम कानून हैं और उनका पालन बहुत हद तक होता है। नियम तोडऩे पर विश्व मीडिया सम्राट मर्डोक को लंदन में अपना एक अखबार तक बंद करना पड़ा, अमेरिका में गलत और मानहानि के मामलों पर करोड़ों डॉलर का जुर्माना देना पड़ता है।

हमसे काबिल कथित मीडिया संपादक, प्रकाशक और विशेषज्ञ क्या पिछले सत्तर वर्षों में किसी मीडिया संस्थान द्वारा करोड़ों न सही लाखों का जुर्माना भरे जाने और तीन साल न सही, दस महीने जेल में रखे जाने का विवरण दे सकते हैं? प्राथमिकी, नोटिस, मुकदमे आदि में वर्षों लगने और न्याय पालिका की उदारता अथवा आपसी समझौते से मामला निपट जाता है। मानहानि के एक बेहद गंभीर मामले में भी सर्वोच्च अदालत ने प्रतीकात्मक एक रुपये का जुर्माना लगा दिया। शति संपन्न आरोपी तो उस एक रुपये की सजा स्वीकारने को तैयार नहीं हैं। जब कानून के जानकार ही कानून और अदालत का समान करने को तैयार नहीं होंगे, तो दूरदराज बंदूक लिए बैठा नसली कुछ भी लिखने बोलने और धमकी-हत्या करने से यों चूकेगा? देश के सूचना-प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर प्रारंभिक काल में पत्रकार रहे है और भले राजनेता हैं, लेकिन लगता है कि इमरजेंसी, सेंसरशिप आदि के काल खंड से विचलित रहने के कारण उन्हें यह गलत धारणा और मंत्री के नाते गलत सूचना है कि वर्तमान प्रेस परिषद् के नियम और मार्गदर्शी आचार संहिता का पालन भारत का संपूर्ण प्रिंट मीडिया कर रहा है। तीन-चार दशक पहले कम से कम अखबार या पत्रिका प्रेस परिषद् द्वारा दोषी ठहराए गए निर्णय किसी पृष्ठ पर छाप देते थे।

अब तो वह भी नहीं होता। प्रेस परिषद् के अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश होते हैं, विभिन वर्गों के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं। दफ्तर, खर्चें, बैठकें व निर्णय होते भी हैं, लेकिन तमाम प्रभावशाली मीडिया कंपनियां कोई परवाह नहीं करतीं और जरूरत हो तो किसी जूनियर मैनेजर और वकील को औपचारिकता पूरी करने का दायित्व सौंप देती हैं। एडिटर्स गिल्ड में वरिष्ठ संपादकों की सलाह से बनी आचार संहिता का लोकार्पण तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ, एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। इसका ध्यान अब भी कई संपादक और प्रकाशन रखते हैं, लेकिन सूचना मंत्रालय कृपया एक सही सर्वेक्षण करवा ले तो पता चल जाएगा कि देश के हजारों प्रकाशनों में से कितनों को प्रेस परिषद् के नियमों और आचार संहिता की जानकारी तक है? आजादी की लड़ाई 73 साल पहले खत्म हो गई, लेकिन आजादी के नाम पर आज भी एक साधारण कागजी खानापूर्ति करके कोई भी संपादक प्रकाशक बन जाता है और छापने के लिए स्वच्छंदता का इस्तेमाल कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने महीनों तक विभिन्न देशी-विदेशी संस्थानों, विशेषज्ञों, विधिवेत्ताओं से विचार विमर्श के बाद आधुनिक डिजिटल मीडिया के लिए आचार संहिता और आवश्यक मार्गदर्शी नियमावली की घोषणा की है।

इसलिए यह आलोचना अजीब लगती है कि महीने भर पहले लाल किले पर हुए अपराध और किसान आंदोलन के नाम पर सोशल मीडिया में हुए कुप्रचार अथवा उत्तेजक असत्य सूचनाओं के अंतरराष्ट्रीय प्रसार के कारण यह नियम लादे जा रहे हैं। भारत ही नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान जैसे देशों में भी डिजिटल युग में नए नियम कानूनों पर विचार विमर्श ही नहीं हो रहा, पहले से तय नियम सही ढंग से लागू करने के प्रयास हो रहे हैं। मोदी सरकार ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के संरक्षण के संकल्प के साथ उसमें कोई संवैधानिक संशोधन नहीं किया है, लेकिन उस अधिकार के साथ भारत की सप्रभुता, जवाबदेही और समाज से उठने वाली शिकायतों के निवारण, सुधार के लिए स्वायत्तशासी नियामक बनाने का प्रावधान किया गया है। जिस तरह अन्य अपराधों के लिए दंड का प्रावधान है, डिजिटल मीडिया-देशी-विदेशी कंपनी में उत्तरदायी व्यक्ति का नाम तय होने पर सजा दिए जाने की व्यवस्था की जा रही है। विदेशी कंपनियों को तो फिर भी कड़ाई से नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन महानगर से लेकर सुदूर जंगल में बैठकर वेबसाइट या वीडियो बनाकर सच-झूठ मिलाकर प्रसारित करने वालों की जानकारी भी किसी राज्य, केंद्र सरकार के पास नहीं है।

इसमें कोई शक नहीं कि हाल के वर्षों में नए संचार साधनों और सोशल मीडिया को जिम्मेदारी से उपयोग करने वाले लोगों से समाज में जागरूकता लाने, सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की सुविधाएं हुई हैं7 यही नहीं, इसके सकारात्मक और आर्थिक लाभ के रास्ते भी खुले हैं। डिजिटल टेनोलॉजी क्रांति से हाल के वर्षों में पचास हजार नए स्टार्टअप शुरू हुए हैं। हर साल लगभग 11 से 14 अरब डॉलर का पूंजी निवेश हो रहा है। करीब सत्तर करोड़ लोगों तक इंटरनेट सुविधा पहुंचने लगी है और डिजिटल मीडिया कंपनियों के दावों के अनुसार करीब पचास करोड़ लोग सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। आर्थिक पैमाने पर जरूर अमेरिका और चीन भारत से आगे हो सकते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक उपयोग की दृष्टि से भारत सबसे आगे है। वहीँ इस बात का ध्यान रखना होगा कि भारत में अब भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम होना है। अधिकार के साथ नैतिक और राष्ट्रीय सामरिक हितों को सुरक्षित रखना है। अमेरिका क्या चीन में सांप्रदायिक, जातीय, भाषाई, सीमावर्ती गंभीर समस्याएं नहीं हैं। जर्मनी क्या ब्रिटेन में उग्रवादी संगठन और सीमा से घुसपैठ और आतंकवादी गतिविधियों के खतरे भारत की तरह नहीं हैं। कुछ घटनाएं होती हैं तो उनके लड़ाकू विमान सीमा पार कर हमले तक कर देते हैं।

वे मानव अधिकार की दुहाई भले ही देते हों, सामान्य केमिकल फॉर्मूले या डिजिटल टेनोलॉजी के आरोप में एक- दो साल तक नजरबंद और पांच दस साल तक की सजा हो जाती हैं। रक्षा सौदों में घोटालों पर भारत में मीडिया, राजनीतिक दल और कई संगठन निरंतर आवाज उठाते हैं, लेकिन छोटे प्रकाशन या वेबसाइट अथवा सोशल मीडिया की आड़ में हथियारों की खरीदी या दलाली के बारे में सरकार के पास भी आधिकारिक जानकारी का तंत्र नहीं है। नए नियम से या ऐसे लोगों का रिकार्ड सार्वजनिक हो सकेगा? डिजिटल मीडिया की नई आचार संहिता में अश्लीलता और हिंसा की सारी सीमाओं का उल्लंघन करने वाले सीरियल, फिल्म, गाने आदि का प्रदर्शन करने वाले प्लेटफार्म पर अंकुश की व्यवस्था की गई है। दुनिया भर में बच्चों को इस तरह के डिजिटल दुष्प्रभाव से बचाने के अभियान चल रहे हैं।

यह कहना कि आप स्वयं उसे रिमोट से बंद कर न देखें, लेकिन अपने देश में तो सरकारें ही गांवों तक मुफ्त आईपेड, मोबाइल, लैपटॉप बच्चों को बांट रही हैं। वहां मां-बाप चौबीस घंटे कैसे पहरेदारी कर सकेंगे? हाल के वर्षों में बलात्कार, आत्महत्या और अन्य अपराधों की घटनाओं में वृद्धि का एक कारण स्वछंद सोशल डिजिटल मीडिया भी है। इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सरकार की आलोचना और विरोध की पूरी छूट के साथ समाज को पतन के गर्त से बचाने और भविष्य को अधिक स्वस्थ्य, सुखी व सुरक्षित रखने के लिए उचित समय और सही ढंग से आचार संहिता लागू होनी चाहिए। उमीद की जानी चाहिए कि यह विषय अदालतों के सामने जाने पर न्यायाधीश आवश्यक सलाह दें व इसे और प्रभावी ढंग से लागू किए जाने का पथ प्रशस्त करें। सुप्रीम कोर्ट ने कह भी दिया है कि नियम नहीं, कानून बनाओ। यानी मानने को अब कोई दूसरा रास्ता बचा ही कहां है?

आलोक मेहता
(लेखक पदमश्री से समानित संपादक और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष हैं ये उनके निजी विचार हैं)

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